भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश और अश्लील हरकतें करने के मामले में एक व्यक्ति को 5 साल जेल और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 25 जुलाई को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया कि 20 जुलाई को उसकी बेटी अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी उनके घर में घुस गया। नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर वो और मोहल्ले वाले उठ गए और आरोपी को पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पॉक्सो और छेड़छाड़ में मामला दर्ज इस मामले में पुलिस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान 14 डॉक्यूमेंट और 9 गवाह पेश करने के बाद जुर्म साबित किया। आज पॉक्सो कोर्ट एक के विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने उसे दोषी मानते हुए 5 साल जेल और 25 हजार के जुर्माना लगाया है।


