पूर्व मंत्री लखमा को है EOW की गिरफ्तारी का डर:आबकारी घोटाला केस में जेल, जमानत मिलने हो सकते हैं अरेस्ट, इसलिए लगाई अग्रिम जमानत अर्जी

छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अब EOW और ACB की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जिससे बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। दरअसल, लखमा को इस केस में ED ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि केस में बेल मिलने के बाद भी उन्हें जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि शराब घोटाला केस में ED ने कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद ED ने उनका रिमांड लिया और अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी। जिसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस बीच ED की विशेष अदालत दो बार उनका रिमांड बढ़ा चुका है। लखमा 4 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर हैं। शराब घोटाले का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई पर रोक लगी है। ऐसे में इस केस में पूर्व मंत्री लखमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। लखमा को EOW/ ACB की गिरफ्तारी का डर
प्रदेश में शराब घोटाले के केस में ED ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों के साथ ही अफसर सहित 100 लोगों के खिलाफ EOW/ ACB में केस दर्ज कराया है। इसके चलते इस केस के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल उन्हें जेल में ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी इसी तरह से गिरफ्तारी की आशंका है। गिरफ्तारी से बचने लगाई अग्रिम जमानत अर्जी
ED की गिरफ्तारी के बाद कवासी लखमा के एडवोकेट ने लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि इस केस में जमानत होने के बाद राज्य सरकार बाहर आने से रोकेगी और EOW/ ACB केस में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन, मामले की सुनवाई शीघ्र होने की बात कही जा रही है।

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