नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी को आजीवन कारावास:गौरेला में स्कूल जाते समय किया था अपहरण; स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

गौरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी गणेश धुर्वे (29) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 30 सितंबर 2023 का है। दसवीं कक्षा की छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी गणेश धुर्वे ने उसे मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाया। वह उसे दूसरे गांव ले गया और रेप किया। घटना के 8 दिन बाद आरोपी पकड़ाया छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तब पता चला कि वह आरोपी के घर में है। परिजन उसे वहां से लेकर आए। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इसके बाद गौरेला थाने में आरोपी गणेश धुर्वे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 8 अक्टूबर 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजीवन कारावास और अर्थदंड कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह का कारावास और 500 रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 506(2) के तहत 3 साल की सजा और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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