भास्कर न्यूज | कोरबा झाड़फूंक के बहाने एक महिला से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना रजगामार चौकी क्षेत्र मेंे 7 माह पहले 3 जून को हुई थी। मामले में लोक अभियोजक मोहन सोनी ने शासन की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना दिनांक को आरोपी ओमपुर निवासी सूरज चौहान उर्फ दादू दोपहर में पीड़िता के घर पहुंचा था। वह झाड़फूंक के बहाने पीड़िता को उसकी सास के कमरे में ले गया, जहां सूनेपन का फायदा उठाकर उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर उसके 11 वर्षीय बच्चे ने कमरे में पहुंचकर आरोपी को दुष्कर्म करते देखा था। मामले की रिपोर्ट पर रजगामार पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले में विवेचना के बाद अभियोग पत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया था, जहां मामले की सुनवाई के दौरान ठोस दलील व पुख्ता साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। प्रत्यक्षदर्शी बच्चे की गवाही भी अहम साबित हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चन्द्रा ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर सजा और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।


