भिलाई | बीएसपी टाउनशिप प्रशासन द्वारा दुकानों और आवासीय मकानों के लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अंतर्गत बिल का भुगतान न करना स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में टाउनशिप प्रशासन संबंधित दुकानदारों, निवासियों और अन्य उपभोक्ताओं को विधिवत नोटिस जारी कर रहा है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के बाद भी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति विच्छेदन (डिस्कनेक्शन) की कार्यवाही की जा रही है। अफसरों ने कहा कि यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी।


