मोगा जिले में स्पेशल कोर्ट के जज मनीष अरोड़ा की कोर्ट ने नशीली वस्तुओं की बिक्री के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दे कि कोर्ट के आदेशानुसार, जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दरअसल यह मामला लगभग 4 साल पुराना है। जहां बधनीं कलां पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिन्दरपाल सिंह निवासी गांव चूहड़ चक्क को नशीली वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया था। NDPS एक्ट के तहत सुनाई सजा मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बधनीं कलां में एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद अब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और यह सजा सुनाई।


