रबी फसल 2024-25 के लिए फसल बीमा नामांकन की प्रक्रिया जिले में जारी है। उप संचालक कृषि संजय यादव ने बताया कि इस वर्ष गेहूं, चना और सरसों को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है। फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं का प्रीमियम 675 रुपए प्रति हेक्टेयर, चने का 594 रुपए प्रति हेक्टेयर और सरसों का 510 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। यादव ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे फसल बीमा जल्द से जल्द करवा लें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर बीमा का लाभ मिल सके। क्षतिपूर्ति का दावा करने का अवसर मिलेगा
इसके अलावा उप संचालक ने ऋणी किसानों से कहा कि वे 29 दिसंबर 2024 से पहले अपनी अधिसूचित फसल की जानकारी संबंधित बैंक को लिखित रूप में दें, ताकि बैंक द्वारा फसल का बीमा किया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों से भी यही अनुरोध किया गया है। अऋणी, बटाईदार और डिफाल्टर किसानों से अपील की गई है कि वे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर संबंधित बैंक या सीएससी सेंटर से अपनी फसल का बीमा करवाएं। इससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग आदि से होने वाली क्षति पर क्षतिपूर्ति का दावा करने का अवसर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
फसल बीमा संबंधी अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447, पीएमएफबीवाई व्हाट्सएप बॉट नंबर +91 7065514447, क्रॉप इंश्योरेंस एप या कृषक एप पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


