आरटीओ (परिवहन विभाग) के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के बाद आयकर विभाग के अफसर भी केंद्रीय जेल में पूछताछ कर सकेंगे। भोपाल जिला कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी अनुमति दे दी। आयकर विभाग के आवेदन पर गुरुवार को न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अफसरों से पूछा था कि सौरभ से पूछताछ करने कौन-कौन जाएगा? इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने बगैर लिस्ट के ही मंजूरी दे दी। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 14 दिन की रिमांड पर दूसरी बार जेल भेजे गए हैं, जिसकी अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली है। बता दें कि मेंडोरी के जंगल में 19 और 20 दिसंबर की रात इनोवा कार में 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए थे। कार मालिक ने सौरभ का लिया था नाम
आयकर विभाग के अफसरों ने इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि कार उसके नाम से है, लेकिन उसका उपयोग सौरभ शर्मा करता है। इसके साथ ही चेतन ने कई अन्य जानकारियां भी दी हैं। इसके बाद से आयकर विभाग के अफसरों को सौरभ से पूछताछ का इंतजार है। सौरभ और उसके साथियों से भी कर सकेंगे पूछताछ
आयकर विभाग के वकील इकराम खान ने बताया कि कोर्ट ने जेल मैन्युअल के आधार पर विभाग के अफसरों को पूछताछ की इजाजत दी है। इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। यह पूछताछ सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों से ही की जा सकेगी। केंद्रीय जेल के अधीक्षक को इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूछताछ के लिए इंतजाम करेंगे। आरोपियों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से वकील हर्षवर्धन टोपरे ग्वालियर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं भोपाल में भी वकील इकराम खान और जांच अधिकारी पायल प्रकाश उपस्थित हुए और कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट ने गुरुवार को पूछा था कि क्या आयकर विभाग ने कोई केस दर्ज किया है? इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में आयकर विभाग ने केस दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। इसके बाद कोर्ट ने पूछताछ की परमिशन दे दी है। बता दें कि गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। 9 दिन तीन एजेंसियों ने मारे थे छापे
भोपाल में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के यहां 9 दिन में तीन एजेंसियां ED, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे। कार्रवाई के दौरान उसके पास 93 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली थी। इनमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश भी शामिल हैं। यह खबर भी पढ़ें…
ईडी कोर्ट में सौरभ शर्मा की जमानत पर बहस आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सौरभ के वकील ने जमानत के लिए कोर्ट में तर्क रखा कि, उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पास से कोई जब्ती नहीं हुई। पूरी खबर यहां पढ़ें…


