कलेक्टर की अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे कर्मी

कोरबा| आगामी विधानसभा सत्र 23 फरवरी से शुरू होगी, जो 20 मार्च तक चलेगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी अधिकारी व कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर प्रतिबंध लगाया है। विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन और शासकीय कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन और वरिष्ठ कार्यालयों को प्रेषित करना अनिवार्य है। कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के जिले से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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