2 साल के बाद मिला इंसाफ : नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

भास्कर न्यूज | अमृतसर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने वीरवार को नाबालिगा से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो/तस्वीर खींच वायरल करने के धमकी देने के केस में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। पीड़िता को 2 साल के बाद इंसाफ मिला है। दोषी को सजा के साथ-साथ 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला इस्लामाबाद का है। दोषी ने 18 जनवरी 2024 के दिन नाबालिगा से दुष्कर्म किया था। इससे 5 माह पहले घर में अकेला देख उसे प्रसाद खिलाया। जब बेहोश हो गई तो अश्लील वीडियो बना ली और तस्वीरें खींच ली थी। फिर ब्लैकमेल कर कई बार नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करता रहा। दोषी की पहचान सौरव शर्मा के रूप में हुई है। पीड़िता के बयान, मेडिकल साक्ष्य और अन्य प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और दोषियों के प्रति कठोर दंड आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सजा का प्रावधान है। जज ने इसी प्रावधान के तहत बनती पूरी सजा सुनाई। यह प्रावधान 2018 के बाद संशोधित किया गया था। 12 से ज्यादा और 18 से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म की स्थिति में आरोप साबित होने पर 10 साल कैद का प्रोविजन है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं गंभीर दुष्कर्म की स्थिति में अगर दोषी पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, रिश्तेदार या कोई भरोसेमंद हो तो 20 साल सजा का प्रावधान होता है। फांसी तक संभव है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *