रायपुर में युवती से सुनसान जगह में रेप:आरोपी को 10 साल की सजा, घर से बातचीत के बहाने लेकर गया था, अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला

रायपुर में युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल कैद और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक गीता चौहान ने बताया कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को झांसा देकर अपने दोपहिया में 14 जनवरी 2022 को चंपारण्य घुमाने के बहाने लेकर गया इस दौरान सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

परिजनों की शिकायत पर थाना तेलीबांधा में अपराध दर्ज कर 16 जनवरी को पीड़िता को चंपारण्य से बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी युवक मोहित निषाद का पता चलने पर गिरफ्तार किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद 4 फरवरी 2022 को तेलीबांधा पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की। जहां सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अनीता ध्रुव ने गवाहों के बयान और केस डायरी के आधार पर आरोपी को दंडित किया। परिवार के लोग गए थे बाजार आरोपी ने जिस वक्त युवती के घर पर पहुंचा था। उस समय घर में माता-पिता नहीं थे। वें लोग समान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे। इस दौरान ही आरोपी ने युवती को अपने साथ लें गया। जब परिवार के लोग वापस घर आए तो उन्होंने युवती की तलाश की। इसके बाद पूरा मामला पुलिस थाने पहुंचा।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *