बिना परमिशन समारोह में शराब परोसने पर रोक:आबकारी विभाग ने ठेकों के बाहर पिलाना भी बंद करने के दिए निर्देश

हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर आबकारी विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार को आबकारी कार्यालय में शराब ठेका अनुज्ञाधारियों, होटल बार और मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक हुई। इसमें जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि किसी भी शराब ठेके के आसपास शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज पैलेस संचालकों को भी विवाह समारोह में बिना विभागीय अनुमति शराब परोसने से सख्ती से मना किया गया है। हनुमानगढ़, नोहर, भादरा और संगरिया के आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि ठेकों के बाहर शराब पिलाने वालों के खिलाफ तुरंत मामले दर्ज करें। आबकारी अधिकारी पटावरी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 20 फरवरी 2026 तक मदिरा दुकानों के खिलाफ कुल 161 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें एमआरपी से अधिक या कम कीमत पर बिक्री के 51, समय सीमा उल्लंघन के 7, दुकानों पर शराब पिलाने के 11 और अन्य अनियमितताओं के 92 मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शराब निर्माण, बिक्री और भंडारण से जुड़े 374 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विभाग ने अप्रैल 2025 से 11 फरवरी 2026 तक 559 निरोधात्मक कार्रवाई भी की है। इस दौरान 23 दोपहिया, 4 चारपहिया और 3 भारी वाहन सहित कुल 30 वाहन जब्त किए गए। आबकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि हथकढ़ शराब की कशीदगी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी और गश्त की जा रही है। भविष्य में भी नाकाबंदी और नियमित निरीक्षण जारी रहेगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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