चित्तौड़गढ़ की विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से दो लाख रुपए की पीड़ित प्रतिकर राशि दी जाए। विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी ने डराकर-धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।


