कोरबा में बोर्ड परीक्षाओं और होली पर्व के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में डीजे संचालकों और होली सामग्री विक्रेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए और होली पर्व शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो। अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों को शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। डीजे संचालकों को रात 10 बजे बाद बंद करने निर्देश डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि विशेष अनुमति न हो। ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल मानक से अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। होली पर्व के दौरान डीजे संचालन करते समय कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया। होली सामग्री विक्रेताओं को किसी भी प्रकार के मुखौटे (मास्क) की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आपत्तिजनक, अश्लील या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री, साथ ही हानिकारक रासायनिक रंगों या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पदार्थों की बिक्री न करने को कहा गया है। अधिकारियों ने नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी दुकान में मुखौटे या अन्य प्रतिबंधित/आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों को भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण या समय सीमा का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किए जाएंगे, लाइसेंस रद्द होगा और मामले दर्ज किए जाएंगे। डीजे संचालकों और व्यापारियों ने नियमों का पालन करने तथा पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कोरबा पुलिस ने सभी नागरिकों, आयोजकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के हितों को प्राथमिकता दें और होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।


