अंगूठे का निशान या उंगली में स्याही लगाकर मतपत्र में ठप्पा न लगाएं

रांची में 18 साल के बाद नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। ऐसे में कई मतदाता वोटिंग करने में गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसे में उनका वोट बेकार हो जाएगा। इसलिए मतदान करने की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से जान लें… पोलिंग अफसर-1 मतदाता पर्ची का वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे। फिर 12 तरह के पहचान पत्र में से किसी एक का सत्यापन करेंगे। पोलिंग अफसर-2 मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाएंगे। फिर पार्षद का मतपत्र देंगे और बंडल के काउंटर फाइल पर हस्ताक्षर कराएंगे। मेयर चुनाव के लिए यही प्रक्रिया पोलिंग अफसर-4 करेंगे। इसके बाद मतदाता मतपत्र लेकर मतदान करने वाले घेरे में जाएंगे, जहां मतपेटी रखी होगी। वहां मतदाता मतपत्र पर पसंदीदा प्रत्याशी और उसके चुनाव चिह्न वाले कॉलम में रबड़ स्टांप का ठप्पा लगाएंगे। उसे मतपेटी में डालेंगे और हो गई वोटिंग।

क्यूआर कोड स्कैन कर जानिए…वोटिंग की पूरी प्रक्रिया। ये 12 दस्तावेज मान्य… इसे दिखाकर कर सकेंगे वोटिंग मतपत्र लेकर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। मतपत्र खोलेंगे। इसके बाद क्रास बने रबड़ स्टांप से उम्मीदवार व उसके चुनाव चिन्ह वाले कॉलम में मुहर लगाएंगे। पोलिंग अफसर- 3 के पास पार्षद के लिए सफेद और पोलिंग अफसर- 4 के पास मेयर के लिए हल्का गुलाबी रंग का मतपत्र फोल्ड करके मिलेगा।

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