रायगढ़ में SIR पूरा…अंतिम सूची में 9,014 मतदाता बढ़े:8,42,695 मतदाता पंजीकृत, मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। अंतिम सूची जारी होने के बाद कुल 9,014 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इसके बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की एक-एक प्रति दी गई। साथ ही फोटो रहित मतदाता सूची की पीडीएफ भी निशुल्क उपलब्ध कराई गई। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्यभर में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मिशन मोड में संचालित किया गया। जिले में 1,217 बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए। कुल 9,14,669 मतदाताओं का मिलान और मैपिंग कार्य किया गया। प्रशासन को 8,33,681 गणना फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया। सर्वे के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान की गई। जिन मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, उनकी पुष्टि के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की गईं। संबंधित सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की गईं।
प्रारूप से अंतिम प्रकाशन तक की स्थिति उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 9,014 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। विधानसभावार मतदाता संख्या अंतिम प्रकाशन के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है— लैलूंगा – 1,97,302 रायगढ़ – 2,34,021 खरसिया – 2,05,963 धरमजयगढ़ – 2,05,409 इतने अधिकारियों-कर्मचारियों ने निभाई भूमिका विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समयसीमा में पूरा करने के लिए— 4 ईआरओ 93 एईआरओ 1,156 बीएलओ 3,137 बूथ लेवल एजेंट सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दावा-आपत्तियों का पूर्ण निराकरण दावा और आपत्तियों के लिए 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया था। सभी प्राप्त प्रकरणों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया। अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से कर सकते हैं आवेदन उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा आगामी अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 के लिए भी फॉर्म-6 प्राप्त किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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