टोंक में पायलट के इलाके से 23,712 नाम हटे:जलदाय मंत्री की विधानसभा से 14,197 वोटर्स कम; फाइनल लिस्ट में 10 लाख 80 हजार मतदाता

राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से SIR 2026 के तहत जारी की गई फाइनल वोटर लिस्ट में 18,752 नाम बढ़ गए हैं। वहीं SIR के शुरू होने से पहले और फाइनल लिस्ट पर गौर करें टोंक जिले में 70 हजार 243 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इनमें 6 में से 2 ट्रांसजेंडर के नाम भी कम हुए हैं। SIR शुरू होने से अब तक कुल 70 हजार 243 वोटर्स के नाम कटे सबसे ज्यादा मतदाता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व डिप्टी सीएम टोंक विधायक सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में 23 हजार 712 हटाए गए हैं। यहां SIR से पहले 2 लाख 66 हजार 577 मतदाता थे और अब घटकर 2 लाख 42 हजार 8650 मतदाता रह गए हैं। इसके अलावा जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की विधानसभा टोडारायसिंह – मालपुरा में सबसे कम 14 हजार 197 मतदाताओं के नाम हटे हैं। इसमें पहले 2 लाख 80 हजार 735 मतदाता थे और SIR के बाद अब 2 लाख 66 हजार 538 मतदाता रह गए हैं। SIR से पहले 11,50,945 वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट में 10,61,950 फाइनल वोटर लिस्ट 10,80,702 आपत्तियां मांगी गई थी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) विनोद कुमार मीना ने बताया- 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां मिले। इस अवधि में जिले में 27 हजार 618 फॉर्म-6/6ए, 8 हजार 974 फॉर्म-7 तथा 12 हजार 655 फॉर्म-8 के प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की गई और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा की गई। यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी (डीइओ)/मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी की गई। लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (डीइओ)/मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) की बेवसाइट https://election.rajasthan.gov.in तथा https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। तथा कोई भी मतदाता इस सूची मे अपना नाम ऑनलाइन इपीआईसी सर्च के माध्यम से देख सकता है, इस संबंध में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है। 15 दिन में कर सकते हैं दावा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्णय की तिथि से 15 दिन में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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