खाद्य विभाग में लॉन्च किया स्पेशल पोर्टल:अब राशन कार्ड में सदस्यों के नाम खुद जोड़ सकेंगे; जनाधार में नाम होना जरूरी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशनकार्ड में छूटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब उपभोक्ताओं को ई-मित्र या विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जिन परिवारों के राशनकार्ड में किसी सदस्य का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया है, वे राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन दर्ज है, तो आवेदन के समय एलपीजी आईडी का विवरण देना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा होने के बाद डीएसओ, बीडीओ या अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के पश्चात नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जनाधार कार्ड में नाम होना जरूरी राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने से पहले संबंधित सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में होना अनिवार्य है। आवेदक को जन आधार नंबर दर्जकर सदस्य का चयन करना होगा तथा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सबमिट किया जा सकेगा। यदि परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है तो नाम जुड़ने के बाद नए सदस्य को भी नियमित रूप से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ई-केवाईसी करानी होगी 15 अगस्त 2024 से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राशन कार्ड में जन आधार सीडिंग पूरी हो। जिन परिवारों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। नई ऑनलाइन व्यवस्था से आमजन को काफी सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को आवेदन के लिए अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवेदन जांच के बाद स्वीकृत किए जाएंगे।

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