सवाई माधोपुर जिले में SIR की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट के अनुसार जिले में अब कुल 9,94,525 वोटर हो गए है। जिले में वोटर्स की संख्या में 2.31% की बढ़ोतरी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) 2026 कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को SIR की जानकारी देते हुए मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की सूची सौंपी गई। साथ ही मौजूद लोगों को पात्र नागरिक के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की जानकारी भी दी गई। SIR से पहले जिले में मतदाताओं की संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को SIR घोषित किया गया था। इसके तहत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना कार्य पूर्ण करने के बाद 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। जिसमें जिले में कुल 9,71,777 मतदाता दर्ज थे। प्रारूप प्रकाशन के समय विधानसभा क्षेत्रवार गंगापुर में 2,50,299, बामनवास में 2,36,272, सवाई माधोपुर में 2,39,183 और खण्डार में 2,46,023 मतदाता शामिल थे। SIR की फाइनल लिस्ट के बाद मतदाताओं की संख्या
उन्होंने बताया कि 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं। इस दौरान जिले में कुल 22,172 फार्म-6, 4,313 फार्म-7 तथा 11,153 फार्म-8 प्राप्त हुए, जिनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया गया। इसके बाद आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। अतिम सूची के अनुसार जिले में कुल 9,94,525 मतदाता हैं, इनमें 5,33,208 पुरुष, 4,61,311 महिला और 6 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। प्रारूप सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 2.34 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार गंगापुर में 2,55,967, बामनवास में 2,42,113, सवाई माधोपुर में 2,45,048 और खण्डार में 2,51,397 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की बेवसाइट पर देख सकते हैं नाम मतदाता सूची निर्वाचन विभाग राजस्थान की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in और https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां कोई भी मतदाता ईपिक सर्च के माध्यम से अपना नाम देख सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना अथवा संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए फार्म-6, 7 एवं 8 ईसीआईनेट एप, वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। किसी प्रविष्टि के संबंध में असंतोष होने पर अंतिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।


