कुल्लू में महिला से छेड़छाड़ करने वाले को जेल:1 साल की कैद और 5 हजार जुर्माना; घर में घुसकर की थी वारदात

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आनी के प्रथम श्रेणी असिस्टेंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी विशाल तिवारी ने दोषी रामलाल को एक साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक दो अलग अलग धाराओं में 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि बीते 21 मार्च 2021 को कुल्लू के शैदरी गांव की महिला ने पुलिस चौकी नित्थर में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी 11 साल की बेटी के साथ अकेले रहती थी। 20 मार्च 2021 की घटना 20 मार्च की शाम को शैदरी गांव का राम लाल शाम पौने आठ बजे उसके घर में घुसा। इस दौरान वह महिला से अश्लील बातें करना लगा। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे पैसे का प्रलोभन भी दिया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने राम लाल को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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