आजमगढ़ उपभोक्ता आयोग ने सहारा फाइनेंस को लगाई फटकार:फिक्स्ड डिपॉजिट पूरा होने पर पैसा ना देने पर दिया एक लाख 14 हजार देने का आदेश

आजमगढ़ जिले में फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि पूरी होने पर रुपया ना देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा फाइनेंस को वादिनी को एक लाख 14 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़िता आकांक्षा यादव निवासिनी रैदोपुर (नई बस्ती) ने सहारा एच शाइन के तहत सहारा क्रेडिट की चिलकहर शाखा बलिया से 22 अप्रैल 2015 को रुपए दस-दस हजार की पांच अदद फिक्स डिपॉजिट कराया था। जिसकी परिपक्वता तिथि 22 अप्रैल 2021 थी। परिपक्वता धनराशि 20820- रुपए की दर से कुल 1,04,100/- रुपए सहारा से प्राप्त होनी थी। जिसे प्राप्त करने के लिए आकांक्षा ने परिपक्वता तिथि पर सहारा की स्थानीय शाखा से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कुछ दिनों में रकम का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। परन्तु परिवादिनी द्वारा सहारा की स्थानीय शाखा के यहाँ अनेको बार सम्पर्क किया गया लेकिन सहारा द्वारा भुगतान कर देने का केवल आश्वासन ही दिया गया। भुगतान नहीं किया गया। सहारा का कृत्य सेवा में कमी करने जैसा होने के कारण उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी। जिला उपभोक्ता परिषद ने सुनाया एक पक्षीय फैसला कई बार अवसर देने के बावजूद सहारा की तरफ से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। तब एक पक्षीय रूप से फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने सहारा फाइनेंस को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को कुल 1 लाख 14 हजार रुपए अदा करें।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *