रायगढ़ | घरघोड़ा जनपद पंचायत की आवास शाखा से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कार्यालयीन व्यय के लिए आवंटित राशि और खर्च का विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगा गया है। आवेदक प्रताप नारायण बेहरा ने 9 जनवरी को आवेदन प्रस्तुत किया था। निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर 9 फरवरी को प्रथम अपील की गई। इसके बाद विभाग द्वारा पत्र जारी कर जानकारी उपलब्ध कराई गई। आवेदक का कहना है कि सूचना निर्धारित समय-सीमा के बाद दी गई तथा अधूरी है। एक वित्तीय वर्ष की जानकारी के लिए शुल्क जमा कर जानकारी ली गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।


