भिंड में महाशिवरात्रि पर्व पर गंगाजल लेकर आने कांवरियों की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों (रेत-गिट्टी) की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है, जो 25 फरवरी सुबह 6 बजे से 26 फरवरी रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान में भिंड जिले की हर सड़क पर महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु शिव मंदिरों की ओर जा रहे हैं। मुख्य मार्गों पर पैदल यात्रा के दौरान पूर्व में सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारी वाहनों की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के 50-50 मीटर क्षेत्र में अनावश्यक पार्किंग पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही कोई भी व्यक्ति भारी वाहन चलाने, पार्किंग करने या बाधा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक, परिवहन अधिकारी और खनिज अधिकारी को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


