जालोर के भोलेनाथ रिसॉर्ट को नगर-परिषद का नोटिस:तालाब की जमीन भवन निर्माण का आरोप; पट्टे निरस्त हो सकते हैं

जालोर नगर परिषद ने मास्टर प्लान उल्लंघन एवं अवैध रूपांतरण के मामले में जालोर नगर पालिका ने जालोर के सामतीपुरा रोड़ पर स्थित भोलेनाथ रिसोर्ट के पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(ख) के तहत जारी इस नोटिस में बताया गया है कि मास्टर प्लान 2031 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए भूखंड का अवैध रूप से उपयोग कर परिवर्तन किया गया है। नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित भूखंड वृक्षारोपण पट्टी एवं प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क मार्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। आरोप है कि मास्टर प्लान की शर्तों का उल्लंघन कर भूमि का रूपांतरण कर दिया गया और आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टा भी जारी करवा लिया गया, जो गलत है। 27 फरवरी तक देना होगा जवाब इस मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा पारित आदेश एवं जिला कलक्टर जालोर के निर्देशों के आधार पर कार्रवाई करते हुए नोटिस देकर 27 फरवरी तक नगर परिषद में उपस्थित होने के साथ जबाव मांगा हैं। यह नोटिस 20 फरवरी को जारी किया गया हैं। 27 फरवरी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पट्टा निरस्त करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने पहले भी कोर्ट के आदेश पर इसे सीज करने की कार्रवाई की गई थी। यह खबर भी पढ़े… नगर परिषद की टीम ने रिसोर्ट को किया सीज:कहा- निर्माण की परमिशन नही ली, ग्रीनलैंड को लेकर आज पेशी

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