राउरकेला | नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राउरकेला स्थित पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पी. सूर्य राव ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा। अदालत ने 15 गवाहों के बयान, 18 दस्तावेज और सरकारी वकील की सशक्त दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मामले की पैरवी विशेष सरकारी वकील प्रमोद कुमार देवता ने की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुआरमुंडा निवासी किशोर तिर्की (51) के रूप में हुई है। यह जघन्य घटना 9 मार्च 2020 को हुई थी। उस समय साढ़े छह वर्ष की बच्ची घर में अकेले खेल रही थी। आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर घर में प्रवेश किया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया।


