कोंडागांव| नगर से गुजरने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि एनएच-30 के नगर के मध्य से गुजरने और सघन आबादी के कारण आए दिन दुर्घटना व जाम की स्थिति बनती है। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत यह निर्णय लिया गया है। अब भारी वाहन बाईपास मार्ग से गुजरेंगे। आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूर्व अनुमति के बाद ही नगर में प्रवेश मिलेगा।


