छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 16 साल की नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल जेल और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए निकली थी। आरोपी युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और बीच रास्ते से ही उठा कर ले गया था। उसका दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के बाद अब मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। ये है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, 6 फरवरी 2024 की सुबह करीब 7:30 बजे छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी दल सिंह राजपूत (28), निवासी ग्राम बिमफलिया, थाना पिरोल, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
परिजनों की रिपोर्ट पर थाना बचेली में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन और एसडीओपी कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तलाश शुरू की गई।
17 फरवरी 2024 को टीम गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को खानपुर, तालुकापुर बोरसद, जिला आनंद (गुजरात) से नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। पॉक्सो के तहत हुई थी FIR
पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


