लुधियाना में DC की रडार पर रहेंगे प्राइवेट स्कूल:डीसी ने ADC की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, स्कूलों को मानने होंगे सरकार के आदेश

पंजाब में लुधियाना में प्राइवेट स्कूल डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की रडार पर रहेंगे। डीसी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एडीसी जनरल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। डीसी ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर सरकार के नियमों की अवहेलना करता है तो यह कमेटी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। डीसी ने स्टूडेंट्स, पैरेंट्स व एनजीओ को कहा है कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो एडीसी जनरल को दे सकते हें। फीस बढ़ोतरी और आरटीई उल्लंघन पर नाराजगी डीसी के पास फीस बढ़ोत्तरी व आरटीई के नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें पहुंच रही थी। शिकायतों में मनमानी फीस वृद्धि, अनावश्यक फंड वसूली और आरटीई एक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस सीटें न देने जैसे आरोप शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग अधिकार कानून 2016 और पंजाब फीस रेगुलेशन एक्ट 2016/2019 की भी अवहेलना की बात सामने आई है। तीन सदस्यीय निरीक्षण कमेटी गठित प्रशासन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) और डीसीएफए को सदस्य बनाया गया है। कमेटी स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस स्कूलों को कैपिटेशन फीस न लेने, बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड न देने, पंजाबी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाने, सेफ वाहन पॉलिसी लागू करने और भवन, फायर व पेयजल सुरक्षा प्रमाणपत्र अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई चेतावनी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूल प्रबंधन समितियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीसी ने स्कूलों के लिए निर्देश: 1. बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2009 का पालन सुनिश्चित करें। 2. RTE Act 2009 गरीब बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रखें। 3. कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लेगा तथा किसी बच्चे/अभिभावक को स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजारेगा। 4. स्कूल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जाएंगी। 5. निजी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है। 6. किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। 7. स्कूल किसी व्यक्ति/समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जा सकता। खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कर हर वर्ष डीईओ को भेजना होगा। 8. फीस में वृद्धि केवल एक्ट के अनुसार ही की जा सकेगी। 9. सभी स्कूल सरकार की सेफ वाहन पॉलिसी का पालन करेंगे। 10. अध्यापकों की नियुक्ति और वेतन CBSE/पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा। 11. RTE के तहत दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं देंगे। 12. बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी और पेयजल प्रमाणपत्र समय पर रिन्यू करवाएंगे।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *