चरस तस्करी में दो तस्करों को 14-14 साल कैद

जालंधर | अदालत ने 15 किलो चरस की बरामदगी के केस में अमृतसर के बासरके भैनी के रहने वाले तस्कर राजा सिंह और जय विजय सिंह को 14-14 साल की कैद और 1.40-1.40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। थाना फिल्लौर की पुलिस ने एक अप्रैल 2019 को दोनों आरोपी 15 किलो चरस के साथ पकड़े थे। वह लंबे समय से नेपाल और हिमाचल प्रदेश से चरस की तस्करी कर राज्य में सप्लाई देते थे। इन पर मामला दर्ज किया गया था।

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