ऊधम सिंह नगर में खुले प्लॉट में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को अटारिया मंदिर के प्रबंधक ने डंडो से पीटा। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रबंधक मुस्लिम युवक को गालियां और धमकियां देकर लात और थप्पड़ मार रहे हैं। हालांकि जब पीड़ित हाथ जोड़कर माफी मांगता है तो उससे पहले “जय श्री राम” बुलवाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधक ने कहा- वो आदमी 3 दिन से लगातार नमाज पढ़ रहा था, एक दिन मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया तो गाली गलौज करने लगा। तीसरे दिन भी उसको समझाया वो नहीं माना तो फिर मैंने उसे भगा दिया वहीं, दूसरी तरफ पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है की उसके साथ मारपीट की गई और नारे ना लगाने पर नहर में फेंकने की धमकी दी गई। पहले पढ़िए वीडियो में क्या दिख रहा पीड़ित ने शिकायत में लगाए ये आरोप सिडकुल पुलिस चौकी में दी तहरीर
मंगलवार रात राजमिस्त्री शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पंतनगर कोतवाली की सिडकुल पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी। रेशमबाड़ी निवासी शाहिद का आरोप है कि वह निर्माणाधीन स्थल के पास नमाज अदा कर रहे थे, तभी मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचे और उन्हें लात मारकर गिरा दिया। गाली-गलौज और डंडों से हमला
शाहिद के अनुसार उन्हें गंदी गालियां दी गईं और डंडों से पीटा गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि नमाज के दौरान सलाम भी पूरा नहीं कर पाए थे कि उन पर हमला कर दिया गया। उनके मुताबिक उन्हें आठ-दस डंडे और दो- तीन लातें मारी गईं। धमकी और नारे लगवाने का आरोप
पीड़ित का कहना है कि मारपीट के बाद उन्हें साइट पर ले जाकर उनकी बिरादरी को गालियां दी गईं और उनसे नारे लगवाए गए। नारे नहीं लगाने पर पास की नहर में फेंकने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब 5 प्वॉइंट्स में पढ़िए, मारपीट के बाद क्या बोले मंदिर प्रबंधक… शर्मा के साथ एक अन्य पर दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस ने अरविंद शर्मा और वीडियो में दिख रहे अन्य अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 351 और 351(3) लगाई हैं। धारा 115 का मतलब है किसी को जानबूझकर मारकर या धक्का देकर चोट पहुंचाना। धारा 351 धमकी देने से जुड़ी है, जबकि 351(3) तब लगती है जब किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की गंभीर धमकी दी जाए। ———- ये खबर भी पढ़ें…. देहरादून-‘ये कश्मीर नहीं, इन्हें मार दो’ बोलकर कश्मीरियों को पीटा:नाबालिग का हाथ तोड़ा, आरोपी बोले- तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा देहरादून में दो कश्मीरी लड़कों को दुकानदार ने रॉड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम हैं और कश्मीर से हैं तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। (पढ़ें पूरी खबर)


