भीलवाड़ा में नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। यह था मामला 11 नवंबर 2024 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी का कोई अपहरण कर ले गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नाबालिग को दस्तेयाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि एक युवक ने पहले उसे दोस्ती का झांसा दिया, मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ जोधपुर, पाली, दिल्ली के होटल में ले गया ओर रेप किया। 18 गवाह और 26 डॉक्यूमेंट पेश कर आरोप साबित करवाए जांच के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कोर्ट में 18 गवाह और 26 डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद आरोप साबित करवाए। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक बालकृष्ण मिश्र ने मामले की गंभीरता और नाबालिग के साथ हुए अपराध को देखते हुए आरोपित युवक 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया ।


