चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:बरनाला में दोषी को 1 साल की कैद, उधार के पैसे मांगने पर दिया था चेक

बरनाला जिले में एक चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की कोर्ट ने चिमन लाल नामक दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। बता दे कि चिमन लाल मोगा के सैदोके का निवासी है। दरअसल यह मामला कुलविंदर सिंह निवासी वाजिदके कला से जुड़ा है। कुलविंदर सिंह ने बताया कि चिमन लाल ने 14 सितंबर 2017 को उनसे डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए चिमन लाल ने उन्हें एक चेक दिया था।जब कुलविंदर सिंह ने यह चेक बैंक में जमा किया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा इसके बाद कुलविंदर सिंह ने अपने वकील एडवोकेट दर्शन सिंह सिद्धू के माध्यम से कोर्ट में मामला दायर किया। कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान, एडवोकेट दर्शन सिंह सिद्धू द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमत होते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने चिमन लाल को दोषी ठहराया और एक साल की कैद का आदेश सुनाया।

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