झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत अपराध से हुई क्षति के लिए दिया जाएगा मुआवजा

रांची झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को यथोचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है । इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। विभिन्न प्रकार के अपराध यथा तेजाब हमला से घायल व्यक्ति को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपए है। वहीं दुष्कर्म के लिए भी 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि का प्रावधान है। जबकि नाबालिग का शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख , यौन प्रताड़ना (दुष्कर्म नहीं) के लिए 50 हजार , किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80% या अधिक ) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता (40% से 80%) में 1 लाख रुपये, शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक जलना (तेजाब हमला को छोड़कर) में 2 लाख, भ्रूण हानि में 50 हजार, प्रजनन क्षमता की हानि में 1.5 लाख रुपए, सीमा पर 2 तरफ़ा फायरिंग से पीड़ित महिला के स्थायी विकलांगता (80% या अधिक) या मृत्यु होने पर 2 लाख व आंशिक विकलांगता (40% या अधिक) पर 1 लाख की मुआवजा राशि का प्रावधान है। अपराध में यदि शरीर के किसी भाग या अंग की हानि हो जिसके चलते 40% से कम विकलांगता पर 50 हजार, बाल पीड़ित की साधारण हानि या क्षति 10 हज़ार रुपये और कोई अन्य पीड़ित का पुनर्वास पर 50 हज़ार रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है।

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