गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर मंडावी और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, दुर्घटना से मौत वाले मामलों में चालक लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। टर्न पर संकेतक, स्पीड ब्रेकर और हेलमेट पर दिया जोर बैठक में चौक-चौराहों, तिराहों और खतरनाक मोड़ों पर सांकेतिक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, स्थायी मार्किंग और रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने को भी कहा गया। पिछली बैठक के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पेंड्रा के दुर्गा चौक और गौरेला के मंगली बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था के लिए पुलिस, यातायात, नगरीय प्रशासन और राजस्व टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में दुकानों और अतिक्रमण हटाने, ओवरलोडिंग व ओवरटेक पर नियंत्रण पर भी जोर दिया गया। 938 प्रकरणों में 1.74 लाख रुपए का चालान परिवहन विभाग ने बताया कि 24 फरवरी 2026 तक मोटरयान अधिनियम के तहत 938 प्रकरणों में 1.74 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें बिना हेलमेट के 65 मामलों में 37,500 रुपए, तीन सवारी के 17 मामलों में 5,100 रुपये और बिना सीट बेल्ट के 6 मामलों में 3,000 रुपए का जुर्माना शामिल है। विभाग के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 5,407 प्रकरणों में 15.38 लाख रुपए की वसूली की गई थी।


