धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को गलत नीयत से उठाकर ले जाने के मामले में विशिष्ट कोर्ट पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी युवक को दो साल 20 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजकुमार ने यह सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत एक लाख रुपए दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 19 अगस्त 2023 को बसेड़ी थाना में एक युवक के खिलाफ दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने करीब 5 साल की मासूम बच्ची को गलत नीयत से उठाकर ले जाने का प्रयास किया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


