शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में साल 2021 में हुई सड़क लूट के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी जिगर पिता गौतम, निवासी ओजरिया, थाना राजतालाब को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 2021 में बीच राह दिया था वारदात को अंजाम यह मामला पुलिस थाना कोतवाली में वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। दोषी जिगर ने बीच सड़क पर पीड़ित को रोककर लूटपाट की थी। पुलिस ने जांच के बाद पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने सरकार की ओर से पैरवी की और दलील दी कि ऐसे अपराध समाज में असुरक्षा पैदा करते हैं, इसलिए दोषी को अधिकतम सजा दी जाए। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया की सड़क पर राहगीरों के साथ लूटपाट करना गंभीर श्रेणी का अपराध है। कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में कानून का ख़ौफ़ पैदा होगा।


