भीलवाड़ा में एनडीपीएस के मामले में 12 साल की सजा:मकान की तलाशी में मिला था 74 किलो गांजा, देना होगा 1.20 लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने 12 साल का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 54 डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद आरोप सिद्ध करवाए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 8 जनवरी 2020 को मांडल थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने गस्त के दौरान भीलवाड़ा में एक प्राइवेट कॉलोनी के मकान में सेक्स रैकेट संचालित करने की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची, यहां तलाशी के दौरान इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कमरे में पुलिस को 74 किलो गांजा मिला जिसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इस मकान को दुर्गा लाल उर्फ दुर्गेश पिता धन्नालाल गुर्जर ने किराए से ले रखा था ओर यहां अवैध गतिविधियों की जा रही थी । पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया और गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। आज ट्रायल के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जगदीश प्रसाद शर्मा ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए 12 साल का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित करने के लिए 9 गवाह और 54 डॉक्यूमेंट पेश किए गए।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *