जानलेवा हमले के 5 दोषियों को 10 साल की जेल:सवाई माधोपुर में एडीजे कोर्ट का फैसला; 41 हजार का लगाया जुर्माना

सवाईमाधोपुर ADJ (अपर सेशन न्यायाधीश) ने जानलेवा हमले करने के पांच आरोपियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी इकबाल पुत्र मुमताज, सालीम पुत्र सलीम, राशिद उर्फ गोलू पुत्र गफार, शाहरुख उर्फ बब्बू पुत्र गुलशेर, टोनी उर्फ रईस पुत्र बदरु व सुशील को दोषी माना है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 41 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाइक सवार युवक पर किए थे सरिये से वार
अपर लोक अभियोजक हरकेश मीणा ने बताया कि 15 मई को राजेन्द्र गुर्जर निवासी पचीपल्या सुबह 9.30 बजे अपनी बाइक से घर से दुकान जा रहा था। आदर्शनगर-बी आटा चक्की के पास बैठे इकबाल, सालीम, राशिद, शाहरुख, टोनी व सुशील ने जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे व सरिये से मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट में पेश की है। कोर्ट ने गवाहों और एवीडेंस के आधार पर ADJ ने जानलेवा हमले के आरोपी इकबाल, सालीम, राशिद उर्फ गोलू, शाहरुख उर्फ बब्बू, टोनी उर्फ रईस व सुशील को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आईपीसी धारा 307/149 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड, आईपीसी धारा 325/149 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड, आईपीसी धारा 427/149, आईपीसी धारा 148 में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड, आईपीसीधारा 323/149 में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, आईपीसी धारा 341 में एक माह का साधारण कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *