रांची | हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक लंबोदर महतो की याचिका पर राज्य सरकार में मंत्री योगेन्द्र प्रसाद को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए योगेन्द्र प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया, जो लाभ का पद है। इस बात को उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के सामने छिपाया। नामांकन दाखिल करने और स्क्रूटनी होने तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। स्क्रूटनी के समय इस बात को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई गई, लेकिन इस आपत्ति पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दबाए रखा गया। एक तरह से इसे मैनेज कर लिया गया।