रांची| अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की अदालत ने जानलेवा हमला के मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीनों आरोपियों जाकिर खान, शाकिर खान एवं शहीद खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान सूचक पूर्व के बयान से पलट गया। जिसका लाभ तीनों आरोपियों को मिला। आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी को आरोप तय किया गया था। 25 फरवरी को सूचक रमजान अंसारी के साथ दो की गवाही दर्ज की गई। तीन दिन बाद मामले में फैसला आया। घटना को लेकर रमजान अंसारी ने जगरनाथपुर थाना में जून 2024 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।