हाईकोर्ट में सात मार्च को टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मालूम हो कि आलमगीर आलम और संजीव लाल दोनों आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजसू नेता कोर्ट में तलब रांची | आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े छह साल पुराने मामले में आरोपी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए सशरीर बुलाया है। इसके लिए अदालत ने पांच मार्च की तारीख निर्धारित की है। सोमवार को एमपी/एलएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने गवाही पूरी होने के बाद बयान दर्ज करने की तारीख निर्धारित की है। 7 मई 2018 को कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया था।


