भाई दूज पर्व के अवसर पर जिला जेल अशोकनगर में होने वाली खुली मुलाकात को लेकर जेल प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी जेल अधीक्षक, जिला जेल अशोकनगर ने दी। उन्होंने बताया कि ये निर्देश वरिष्ठ कार्यालय एवं जेल अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी के आदेशानुसार जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष मुलाकात केवल भाई दूज के दिन 5 मार्च को ही करवाई जाएगी। मुलाकात का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि दोपहर 2 बजे तक मुलाकातें संपन्न कराई जाएंगी। प्रत्येक बंदी को तिलक लगवाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। पुरुष बंदियों से मिलने केवल महिलाएं ही आएंगी पुरुष बंदियों से भाई दूज मनाने के लिए उनके परिवार की केवल महिलाएं (अधिकतम तीन) और उनके साथ आने वाले 6 वर्ष तक के बच्चों को ही जेल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सभी महिला परिजन एक साथ प्रवेश करेंगे, अलग-अलग प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महिला परिजनों को फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) की मूल प्रति और एक छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा।
वे अपने साथ 250 ग्राम मिठाई और दो मौसमी फल ही ले जा सकेंगी। तिलक के लिए पूजा की थाली (हल्दी, कुमकुम और चावल) जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। निषिद्ध वस्तुओं पर पूरी तरह रोक महिलाओं को मोबाइल फोन, नकदी, हथियार, नशीले पदार्थ या कोई अन्य निषिद्ध सामग्री जेल के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तलाशी महिला जेल कर्मियों द्वारा की जाएगी। प्रतिबंधित वस्तु पाए जाने पर जेल नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल प्रशासन ने सभी परिजनों से नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। किसी भी प्रकार के विवाद या अव्यवस्था की स्थिति में मुलाकात निरस्त की जा सकती है।


