गुना के आरोन इलाके में अपने दोस्त के साथ भागकर शादी करने का दवाब डालने और नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने घर में नाबालिग के साथ रेप किया था। मामला वर्ष 2025 का है। 24 नवंबर को नाबालिग ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 23 नवंबर की रात में 10 बजे के करीब दादी के भाई के घर से अकेली अपने घर की ओर वापस आ रही थी। जैसे ही वह विशाल दांगी के घर के सामने पहुंची, वहां पर विशाल और राजा दांगी खड़े मिले। विशाल ने नाबालिग से कहा कि तेरे पापा का मोबाईल नंबर दे दे, तब नाबालिग ने कहा लिख लो। वह नंबर बताने लगी, तभी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर विशाल के कमरे में ले गया। वहां पर पहले से गांव का यश दांगी भी बैठा था। फिर इन तीनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। विशाल और यश ने धमकाते हुए कहा कि तू राजा के साथ भागकर शादी कर ले, नहीं तो हम तुझे बदनाम कर देंगे। नाबालिग ने मना किया तो विशाल और यश दांगी कमरे के बाहर चले गये। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े हो गये। फिर राजा ने नाबालिग से कहा कि तू मुझसे शादी क्यों नहीं करेगी। राजा ने उसे जबरदस्ती की बिना मर्जी के उसके साथ गलत काम किया। वह चिल्लाई तो उसका मुंह बंद कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। थोडी देर बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए विशाल के घर के बाहर आये, जिन्हें देखकर बाहर खडे विशाल और यश ने कमरे के अंदर आकर राजा से कहा कि घर के लोग इसे ढुूंढ रहे हैं, इसे जल्दी से इसके घर तरफ छोड़ आ। राजा ने उसे बोला कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। फिर वह वापस दादी के भाई के घर जाकर सो गयी और डर के कारण रात में किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह जब दादी लेने आई तब उनके साथ अपने घर पहुंच कर नाबालिग के माता पिता के पूछने पर पूरी बात बतायी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी विशाल की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिवेश में बालकों के प्रति इस तरह की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इक पर रोक लगाई जाना आवश्यक है।


