धर्मशाला में हेरोइन तस्कर को एक साल की कैद:10 साल पहले पकड़ा गया था, नूरपुर कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया

कांगड़ा जिले में नूरपुर पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक अहम सफलता मिली है। इंदौरा की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2016 का है, जब इंदौरा थाना पुलिस ने संजीव कुमार उर्फ प्रिंस को 3.90 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। संजीव कुमार वार्ड नंबर 3 डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा का निवासी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच कर सभी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 5 मार्च 2026 को उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संजीव कुमार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी पर दर्ज हैं कई मामले पुलिस के अनुसार, दोषी संजीव कुमार एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ डमटाल और इंदौरा क्षेत्रों में चोरी, मारपीट, अवैध शराब तस्करी और एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित कुल 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। नूरपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। इससे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

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