अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 32 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने जंगल में आई पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। फिर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं, मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनते हुए कहा कि ऐसे अपराध के विरुद्ध नर्मी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है. इसलिए कठोर दंड से दंडित किया जाए। मुंह में कपड़ा ठूसकर किया था दुष्कर्म सरकारी वकील ने बताया- 28 दिसंबर 2023 में अजमेर जिले के थाने में 14 साल की पीड़िता के परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी जंगल की तरफ बाथरूम करने गई थी। तभी एक युवक आया और हाथ पकड़ कर मुंह व गला दबा दिया। मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इससे वह चिल्ला नहीं पाई। आरोपी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया था। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में हुई पुष्टि सरकारी वकील ने बताया कि 22 फरवरी 2024 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए गए। पीड़िता के 161 और 164 के बयान करवाए गए। पीड़िता और आरोपी के डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उम्र कैद की सुनाई सजा न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 53 दस्तावेज पेश किए गए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई और 32000 का जुर्माना लगाया है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बालिका के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित लैंगिक हमला कार्य किया। उसके पश्चात उसके साथ की गई घटना की जानकारी किसी और को न देने वह जान से करने के लिए धमकाने के ऐसे अपराध के विरुद्ध नर्मी का रूप अपनाया जाना ना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अंत कठोर दंड से दंडित किया जाए।


