होटल मालिक की हत्या के आरोपी की संपत्ति सील:हिस्ट्रीशीटर देवीसिंह खेरिया के अवैध निर्माण पर नगरपालिका ने की कार्रवाई

चूरू के बीदासर में होटल मालिक मुनीराम मंडा की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस हत्याकांड में शामिल संदिग्ध आरोपियों की संपत्तियों को सील किया गया है। नगरपालिका प्रशासन ने दो प्रमुख संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अवैध निर्माण घोषित किया। पुराना बस स्टैंड स्थित खुडिया होटल को अवैध निर्माण मानते हुए सीज कर दिया गया। नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पूनमचंद नाई ने बताया कि यह संपत्ति कांता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद प्रजापत की है। इसे आवासीय स्वीकृति पर व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। इसी क्रम में वार्ड नंबर चार में हिस्ट्रीशीटर देवीसिंह खेरिया निवासी ढढेरू के मकान पर भी सील की कार्रवाई की गई। नगरपालिका के अनुसार देवीसिंह खेरिया द्वारा बिना किसी नगरपालिका स्वीकृति के आवासीय निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे अवैध माना गया। तहसीलदार अमर सिंह ने बताया कि होटल मालिक की हत्या के मामले में संदिग्ध व्यक्तियों की जो भी संपत्ति अवैध है या रास्ते में है, उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी संदिग्ध आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। नगरपालिका प्रशासन इस पूरे मामले पर सक्रियता से नजर रख रहा है। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पूनमचंद नाई ने चेतावनी दी कि सीज की गई संपत्तियों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान डीएसपी नेमीचंद चौधरी, थानाधिकारी दलीप सिंह शेखावत सहित छापर व सांडवा थाना और नगरपालिका बीदासर की टीम मौजूद रही।

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