रशियन कारोबारी की जमानत खारिज:कोर्ट ने कहा- पक्ष में दस्तावेज नहीं रख पाए, पुलिस ने जांच में पाया है दोषी

इंदौर में दो करोड़ के हेराफेरी के केस में कोर्ट ने रशियन नागरिक और उसकी मां की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गौरव अहलावत ने अपनी मां कृष्णावंती के खाते में कंपनी के खाते से दो करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करने के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके चलते गौरव और कृष्णावंती की जमानत खारिज कर दी गई। दरअसल रशियन कारोबारी गौरव अहलावत ने दो करोड़ रुपए अपनी मां के खाते में ट्रांसफर किए जाने को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के चलते अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस पर आपत्ति लेते हुए एडवोकेट आमिर शेख ने कोर्ट के सामने मेमो ऑफ अपीयरेंस और अन्य दस्तावेज रखे। गौरव अहलावत और उसकी मां कृष्णावंती पर लसूड़िया थाना में 316 (5), 318 (4), 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। आवेदक करतारसिंह द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने गौरव और उसकी मां पर यह केस दर्ज किया है। एडवोकेट आमिर शेख ने कोर्ट से कहा- पुलिस ने भी जांच में दोनों को दोषी पाया है। इस बीच गौरव मॉस्को पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर इंदौरी कारोबारी से जान का खतरा बताया है।

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