मंत्री को कहा अपशब्द, जेल भेजे गए नवनिर्वाचित जनपद सदस्य:देर शाम गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, पुलिस ने पैदल जुलुस निकाल दाखिल कराया जेल

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मंत्री रामविचार नेताम को मंच से अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता और नवनिर्वाचित जनपद सदस्य मो. बक्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामानुजगंज पुलिस ने बुधवार देर शाम जनपद सदस्य को कोर्ट में पेश किया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया तो पुलिस ने जनपद सदस्य का सड़क से पैदल मार्च निकाला और जेल दाखिल कराया। पैदल मार्च के दौरान भाजपा नेता भी पुलिस टीम के साथ पैदल चलते दिखे। जानकारी के मुताबिक, रामचंद्रपुर ब्लॉक के जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 से चुनाव जीतने वाले जनपद सदस्य मो. बक्स ने 26 फरवरी को रामचंद्रपुर में विजय जुलुस निकाला था। विजय जुलुस की आमसभा में रामचंद्रपुर का परीक्षा सेंटर बदले जाने को लेकर मो. बक्स ने मंत्री रामविचार नेताम को भरे मंच से बेवकूफ कह दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की शिकायत भाजपा व भाजयुमो नेताओं ने 04 मार्च को रामानुजगंज थाने में की थी। पुलिस ने देर शाम किया गिरफ्तार, पैदल जुलुस भी निकाला
भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मो. बक्स के खिलाफ धारा के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बुधवार शाम मो. बक्स को गिरफ्तार किया और देर शाम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से मो. बक्स को जेल भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस ने शाम करीब 7.00 बजे कोर्ट से जेल तक मो. बक्स का पैदल जुलुस निकाला। जुलुस में भाजपा नेता भी शामिल हुए। मो. बक्स को देर शाम रामानुजंगज उपजेल में दाखिल करा दिया गया है। मो. बक्स ने क्या कहा है?
‘आदरणीय रामविचार नेताम जी, जिन्होंने भाषण में अनिरूद्धपुर में क्या कहा? वहां के लोगों ने सवाल उठाया था कि, माननीय हमारे क्षेत्र से 10वीं, 12वीं का सेंटर उठाकर भथुआडामर, गाजर और लोधा में कर दिया गया। बताइए हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उनका जवाब था ये सेंटर मो. बक्स की वजह से ट्रांसफर हुआ है। बताया गया था न? क्यों हुआ है पूछने पर मंत्रीजी ने कहा कि, मो. बक्स चीटिंग करवाता था, सामूहिक नकल करवाता था। इसलिए यहां के सेंटर को उठाकर भथुआडामर, गाजर और लोधा में किया गया है। अरे $#%@…अरे बेवकूफ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं। शासन तुम्हारा है..प्रशासन तुम्हारा है..फोर्स तुम्हारे हैं। मैं कैसे चीटिंग कराया …। बेवकूफ समझता है यहां के लोगों को। पागल समझे हो। शासन तुम्हारा है। केंद्राध्यक्ष को सस्पेंड करना चाहिए। प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए। सेंटर को यहीं लगाना चाहिए था। ये क्या तर्क है कि चीटिंग हो रही है तो सेंटर हटा दिए। कल थाने में अपराध हो जाए तो थाना को उठाकर हटा देना।’ तीन माह तक की सजा का प्रावधान
पुलिस ने मामले में मो. बक्स के खिलाफ धारा 296 बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह धारा सार्वजनिक जगह पर अभद्र या अश्लील भाषा बोलने पर लगाई जाती है। इस धारा में अधिकतम तीन माह तक कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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