अमृतसर में मैरिज-पैलेसों में हथियार और हवाई-फायर पर पूर्ण रोक:सोशल-मीडिया पर भी प्रतिबंध, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई, 6 मई 2026 तक लागू

अमृतसर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रुपिंदर पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और हवाइ फायर करने पर पूर्ण रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस कप्तान, अमृतसर (ग्रामीण) ने सूचित किया है कि कई मैरिज पैलेस और धार्मिक स्थानों पर आयोजित समारोहों में लोग हथियार लेकर आते हैं और हवाइ फायर करते हैं। यह एक ऐसी परंपरा बन गई है, जिसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया जाता है। इन गतिविधियों के कारण कभी-कभी कानून और शांति की स्थिति बिगड़ने की संभावना बन जाती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लाने और हवाइ फायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त गतिविधियों पर न केवल स्थल पर रोक होगी, बल्कि सोशल मीडिया पर इनके प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने सभी मैरिज पैलेस मालिकों, आयोजकों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और समारोहों में सुरक्षा और शांति बनाए रखें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 6 मई 2026 तक लागू रहेगा और उसके बाद समीक्षा के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन का यह कदम स्थानीय सुरक्षा और सामाजिक शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य विवाह समारोहों और धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित और शांति पूर्ण बनाना है, ताकि कोई अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

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