छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में पीएम आवास में ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की लापरवाही देखी जाती है। जहां प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव पर प्रशासन ने कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के पत्र के माध्यम से जानकारी हुआ कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने में सचिव जीवन लाल राठिया द्वारा रुचि नहीं ली जा रही थी। साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेश और निर्देशों की लगातार अवहेलना करते हुए लापरवाही बरती जा रही थी। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय द्वारा 11 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर सचिव जीवन लाल राठिया द्वारा 18 फरवरी को दिए गए संतुष्ठीपूर्वक जवाब नहीं दी गई। ऐसे में जांच में उनका कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उप नियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खरसिया निर्धारित किया गया है। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। CEO जिला पंचायत ने कहा कि शासन की योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


